संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Wed, 21 Aug 2024 10:55 PM IST

मैनपुरी। थाना कोतवाली क्षेत्र में खरपरी रजबहा के पास शिक्षक अशोक चौहान की हत्या में प्रयोग की गई बोलेरो अब रिलीज नहीं होगी। सीजेएम द्वारा बोलेरो रिलीज करने के खारिज किए गए आदेश को जिला जज ने मान्य किया है। बोलेरो रिलीज करने से जिला जज ने मना कर दिया है।
शिक्षक अशोक सिंह चौहान की हत्या खरपरी रजबहा के पास 30 अप्रैल 2024 को कर दी गई थी। हत्या में बोलेरो संख्या यूपी84एटी/7496 का प्रयोग किया गया था। हत्या का मुख्य आरोपी नीरज यादव जेल में बंद है। बोलेरो को पुलिस ने बरामद करके थाने में खड़ा करा दिया था। बोलेरो मालिक किरनदेवी निवासी अंजनी थाना बिछवां ने बोलेरो रिलीज कराने के लिए सीजेएम न्यायालय में आवेदन किया था।
सीजेएम नम्रता सिंह ने उनका आवेदन 21 जून 2024 को निरस्त कर दिया था। किरनदेवी ने सीजेएम के आदेश के खिलाफ जिला जज के न्यायालय में आवेदन किया। जिला जज सुधीर कुमार ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद किरनदेवी का आवेदन निरस्त कर दिया है। सीजेएम के 21 जून को दिए गए आदेश को मान्य किया है।
