आगरा में वर्ष 2015 की गोलीकांड में पहली पत्नी के भाई को कोर्ट ने बरी कर दिया है। वहीं नाबालिग पुत्र की फ़ाइल किशोर न्याय बोर्ड को प्रेषित की गई है। 


Brother Acquitted in 2015 Murder Case of Businessman’s Wife Minor Son’s Case Sent to Juvenile Board

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– फोटो : अमर उजाला



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व्यवसायी की पत्नी की गोली मारकर हत्या के मामले में अदालत में सुनवाई के दौरान गवाहों में गंभीर विरोधाभास देखने को मिला। एडीजे-12 ने ठोस साक्ष्य के अभाव में वादी की पहली पत्नी के भाई ताजगंज थाना क्षेत्र के मलको गली निवासी आरिफ उर्फ शानू को बरी करने के आदेश दे दिए। पहली पत्नी के पुत्र समीर उर्फ प्रिंस के नाबालिग होने पर उसकी पत्रावली 18 नवंबर 2017 को विचारण हेतु किशोर न्याय बोर्ड में प्रेषित कर दी गई थी।

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