आगरा में वर्ष 2015 की गोलीकांड में पहली पत्नी के भाई को कोर्ट ने बरी कर दिया है। वहीं नाबालिग पुत्र की फ़ाइल किशोर न्याय बोर्ड को प्रेषित की गई है।

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– फोटो : अमर उजाला