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उरई। भाभी को इलाज कराने के बहाने खेत पर ले जाकर धारदार हथियार से हत्या करने के दोषी देवर को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम शिवकुमार ने उम्रकैद की सजा सुनाई। पचास हजार रुपये अर्थदंड लगाया। अर्थदंड न देने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।

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नदीगांव थाना क्षेत्र के कुरचौली निवासी सतीश शर्मा ने थाना पुलिस को तहरीर देकर बताया कि आठ जनवरी 2023 को उसकी पत्नी पूजा शर्मा मधुमेह की दवा लेने ग्वालियर अपनी बेटियों के साथ जाना चाहती थी। उसने कहा कि छोटे भाई अविनाश उर्फ नीतू के साथ जाकर दवा ले आओ। उसकी पत्नी अविनाश के साथ घर से ग्वालियर के लिए निकली।

आरोप लगाया कि अविनाश ने उसके पिता मुरारी के साथ मिलकर उसकी पत्नी पूजा शर्मा को कुल्हाड़ी मारकर लहूलुहान कर दिया और मरा समझकर खेत में फेंक दिया। बताया कि इसी दौरान उसकी बेटियां खेत से सब्जी लेने जा रही थी तो उन्होंने देखा कि खेत की ओर जाने वाले कच्चे रास्ते के बगल में सड़क किनारे उनकी मां गंभीर रूप से घायल पड़ी थीं। इशारे से पत्नी ने बेटियों को बुलाया, जब तक वह पहुंचती तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। इसी दौरान उसकी बेटियों ने अविनाश को भागते हुए देखा था।

सतीश की तहरीर के आधार पर पुलिस ने पिता मुरारी व उसके छोटे भाई अविनाश के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली थी। घटना के दूसरे दिन अविनाश को पुलिस ने पकड़कर जेल भेज दिया। जांच में पिता मुरारी के खिलाफ पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला तो पुलिस ने विवेचना से उसका नाम हटा दिया गया। पुलिस ने अविनाश के खिलाफ कोर्ट में 19 मार्च 2023 को चार्जशीट दाखिल की। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम शिवकुमार की अदालत में चले ट्रायल के बाद सोमवार को सुनवाई पूरी हुई। जिसमें अदालत ने अविनाश उर्फ नीतू शर्मा को भाभी की हत्या का दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा और पचास हजार रुपये अर्थदंड लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर एक साल की अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।



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