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इलाहाबाद हाईकोर्ट।
– फोटो : अमर उजाला।
विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा अधिकारी जालौन के कोर्ट के आदेशों पर अलग-अलग कारण बताकर अनुकंपा नियुक्ति आवेदन को खारिज करने पर नाराजगी जताई। न्यायालय ने कहा कि प्रथम दृष्टया बीएसए पद पर बने रहने के योग्य नहीं हैं। न्यायालय ने उन्हें 27 फरवरी 2025 को तलब करते हुए स्पष्टीकरण मांगा कि क्यों ने अवमानना कार्रवाई की जाए एवं क्यों न राज्य सरकार को विभागीय कार्रवाई के लिए भेजा जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया की पीठ ने आस्था मिश्रा की याचिका पर दिया।