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जिला क्राईम रिपोर्टर पर्वत सिंह बादल ✍️
(उरई जालौन) जनपद जालौन में आज आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन लखनऊ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना 18 /11/ 2023 द्वारा हलाल प्रमाणन युक्त खाद्य उत्पादों के निर्माण, भण्डारण, वितरण एवं विक्रय पर (निर्यातक के लिये निर्यात हेतु उत्पादित खाद्य पदार्थ को छोड़कर) तत्काल प्रभाव से प्रतिबन्ध लगाया गया है जिसके क्रम में जालौन जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडेय जी के निर्देशानुसार प्रमाणन युक्त खाद्य उत्पादों के निर्माण, भण्डारण, वितरण एवं विकय पर प्रतिबन्ध होने के उपरान्त सहायक आयुक्त (खाद्य) डा. जतिन कुमार सिंह के नेतृत्व में खाद्य सचल दल के साथ जनपद जालौन के बाजारों का निरीक्षण किया गया।जिसके तहत श्री बालाजी किराना स्टोर गोपालगंज उरई राम काँर्नर राजमार्ग
उरई, श्री गिरीराज ट्रेडर्स गोपालगंज उरई, आसू किराना स्थान गोपालगंज
उरई, लाहोरी कंफैंशनरी मच्छर चौराहा उरई, अनस ट्रेडिंग कंपनी गोपालगंज
उरई, गुप्ता ट्रेडिंग कंपनी गोपालगंज उरई, धीरेन्द्र ट्रेडर्स बंगरा माधौगढ़, अमित शिवहरे माधौगढ़ आदि जगहों पर टीम के द्वारा जनपद के स्थानीय बाजारों के निरन्तर निरीक्षण किये जा रहे है व यह अभी आगे भी जारी रहेंगें। निरीक्षण दौरान प्रतिष्ठानों पर हलाल प्रमाण युक्त खाद्य पदार्थ ब्रिकी हेतु मौके पर नही पाये गये। खाद्य कारोबारकर्ताओं से अपील है कि हलाल प्रमाणन युक्त खाद्य पदार्थों की ब्रिकी न करें। टीम में सहायक आयुक्त (खाद्य)एवं अभिहित अधिकारी डॉ. जतिन कुमार सिंह, औषधि निरीक्षक डॉ. देवयानी दुबे, खाद्य सुरक्षा अधिकारी आलोक कुमार, कन्हैया लाल यादव, अनिल कुमार शंखवार मौजूद रहें।