Case filed against nine businessmen including owner of Batohi Sweets in Raebareli

Fir demo
– फोटो : फाइल फोटो

विस्तार


उत्तर प्रदेश के रायबरेली में विधि विश्लेषक प्रयोगशाला की जांच में खाद्य पदार्थों के नमूने अधोमानक मिलने के बाद बटोही रेस्टोरेंट के संचालक समेत नौ कारोबारियों पर मुकदमा किया गया है। एडीएम प्रशासन के कोर्ट में मुकदमा करने वाले खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को संबंधित कारोबारियों पर अधिक से अधिक जुर्माना कराने के निर्देश दिए गए हैं।

जिले के बटोही रेस्टोरेंट से 11 नवंबर 2023 को पनीर का नमूना भरा गया था। प्रयोगशाला की जांच में पनीर अधोमानक मिली। खाद्य सुरक्षा अधिकारी सौरभ उत्तम ने लालगंज स्थित आनंद बेकरी से टू मच आइस्क्रीम का नमूना भरा था। यह नमूना भी जांच में फेल आया। राजस्थानी स्वीट्स की रंगीन बूंदी भी अधोमानक मिली। इसके अलावा अभियान में पेड़ा, चिक्की, आरेंज आइस्क्रीम, दूध आदि खाद्य पदार्थों के नमूने जांच में अधोमानक मिले हैं। 

कारोबारियों पर अधिक से अधिक लगवाएंगे जुर्माना

अभिहित अधिकारी डॉ. सीआर प्रजापति ने बताया कि मामले में कारोबारियों प्रमोद गुप्ता, जगदीश, सुनील यादव, अखिलेश कुमार, प्रिंस, शमशाद अहमद, आनंद कुमार, सर्वेश गुप्ता, राजू अग्रहरि के खिलाफ एडीएम प्रशासन के कोर्ट में मुकदमा किया गया है। कारोबारियों पर अधिक से अधिक जुर्माना कराया जाएगा।



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

अभी अभी की खबरें