राजधानी लखनऊ में बिना सूचना दिए विभूतिखंड के होटल वियाना इन में ओमान के पांच नागरिकों को ठहराया गया। इस मामले में पुलिस ने होटल मालिक गौरव कश्यप और मैनेजर आदिल के खिलाफ धोखाधड़ी और विदेशी पंजीकरण अधिनियम के तहत केस दर्ज किया है।

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गोमतीनगर पुलिस के मुताबिक बृहस्पतिवार को सूचना मिली कि विराटखंड स्थित होटल वियाना इन में कुछ विदेशी नागरिक ठहरे हुए हैं। पुलिस व एलआईयू की टीम वहां पहुंची और छानबीन की तो पता चला कि ओमान के पांच नागरिक 14 अप्रैल से होटल में ठहरे हैं। 

पूछताछ में सही जवाब नहीं दे सके

पुलिस ने होटल मैनेजर और मालिक से पूछताछ की और दस्तावेज चेक किए तो उन लोगों ने ठहरे हुए विदेशियों के पासपोर्ट की कॉपी व अन्य दस्तावेज दिखाए। पुलिस ने जब मैनेजर व मालिक से विदेशियों के ठहरे की वजह पूछी तो वह लोग कोई सही जवाब नहीं दे सके। 

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बिना सूचना दिए विदेशी नागरिकों को ठहराने के मामले में महिला दरोगा कंचन तिवारी की तहरीर पर होटल मालिक गौरव कश्यप और मैनेजर आदिल के खिलाफ बीएनएस की धारा 61, 318(4) और विदेशी पंजीकरण अधिनियम 1939 की धारा 5, विदेशी अधिनियम 1946 की धारा 14ए, और विदेशियों के विषयक अधिनियम 1946 की धारा 7(1) के तहत केस दर्ज किया गया है। 

इंस्पेक्टर गोमतीनगर राजेश त्रिपाठी ने बताया कि होटल मालिक व मैनेजर ने पूछताछ में बताया कि सभी विदेशी नागरिक सुबह होटल से निकल जाते हैं और रात के वक्त वापस लौटते हैं।

होटल में रह रहे हैं ये नागरिक 

होटल में जांच के दौरान सालेह अली मसूद नासिर उल रुशैदी, महमूद सालेह आदिम अल आष्शी, खमीस सलीम खर्मास अल गनबूसी, सलीम खमीस सलीम अल गनबूसी और अलनूद अहमद सुलेमानहदहूल अल रहबी के रुके होने की जानकारी मिली।



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