Case filed against Patanjali Yogpeeth secretary Balkrishna

जांच में जुटी पुलिस
– फोटो : अमर उजाला डिजिटल

विस्तार


पतंजलि योगपीठ के सचिव बालकृष्ण सहित दो लोगों पर अलीगढ़ महानगर के गांधीपार्क थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। इस मुकदमे में अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रवक्ता ने योग शिविर की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के दौरान 30 हजार रुपये ठगने और मोबाइल फोन पर बातचीत में असहयोग करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने ठगी व आईटी एक्ट की धारा में मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।

मुकदमा दर्ज कराते हुए बीदास कंपाउंड निवासी अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रवक्ता डॉ.अशोक पांडेय के अनुसार अधिकांश लोग पतंजलि योग पीठ हरिद्वार के पतंजलि योग ग्राम में संचालित होने वाले नेचुरोपैथी सेंटर में शामिल होने के लिए गूगल पर नंबर लेकर आवेदन करते हैं। इसी तरह से उन्होंने 10 जून को अपने मोबाइल नंबर से गूगल से प्राप्त नंबर पर संपर्क किया। उस व्यक्ति ने कहा कि हमारे डॉक्टर आपसे संपर्क करेंगे। 

इसके कुछ देर बाद दूसरी ओर से नए नंबर से कॉल आई और खुद को डॉ.पंकज गुप्ता बताते हुए सात दिवसीय योग शिविर के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया कराई। एक फार्म भेजा, जिस पर आचार्य बाल कृष्ण के हस्ताक्षर व मुहर थी। उसमें अंकित बंधन बैंक बधदराबाद शाखा पतंजलि योग पीठ के खाते में अपने स्थानीय पीएनबी खाते से 29400 रुपये जमा किए। इसके कुछ देर बाद एक दूसरे फार्म को भेजकर अन्य जांचों के नाम पर 45 हजार रुपये मांगे। उस पर भी आचार्य बाल कृष्ण के हस्ताक्षर व मुहर थी।

इस पर उन्हें कुछ संदेह हुआ तो उन्होंने अपनी रकम वापस मांगी। इस पर पंकज ने कहा कि पहले 45 हजार जमा करेंगे, तभी पूरी रकम वापस होगी। इस पर पतंजलि के तमाम नंबरों पर संपर्क किया गया। मगर किसी स्तर से संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। इस पर उन्हें खुद के साथ ठगी का अहसास हुआ। इस मामले में साइबर सेल पर ऑनलाइन शिकायत के साथ-साथ गांधीपार्क थाने में आचार्य बाल कृष्ण, डॉ.पंकज व अन्य बैंक अधिकारियों आदि पर मुकदमा दर्ज कराया है। एसओ गांधीपार्क एसपी सिंह के अनुसार ठगी व आईटी एक्ट में यह मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। विवेचना शुरू कर दी गई है। तथ्यों व साक्ष्यों के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी।



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