Case of demanding money for post-mortem reached court hearing on 2 April

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– फोटो : istock

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आगरा में पोस्टमार्टम के लिए रुपये मांगने के मामले में अधिवक्ता ने सीएमओ और पोस्टमार्टम करने वाले अज्ञात लोगों के नाम से सीजेएम सुधा यादव की कोर्ट में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थनापत्र की सुनवाई के बाद कोर्ट ने थाने से आख्या मांगकर 2 अप्रैल को सुनवाई की तारीख नियत कर दी।

वरिष्ठ अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने सीजेएम सुधा यादव की कोर्ट में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया था। इसमें बताया गया कि 11 फरवरी को न्यू आगरा थाना क्षेत्र के न्यू लॉयर्स कॉलोनी निवासी तरुण चौहान ने मां बृजेश चौहान और बेटे कुशाग्र की हत्या के बाद खुदकुशी कर ली थी।

पोस्टमार्टम हाउस पर शाम 5 बजे तक शवों का पोस्टमार्टम नहीं किया गया। जल्दी पोस्टमार्टम करने को कहा तो साफसफाई के नाम पर 2000 रुपयों की मांग की गई। बिना रुपये दिए पोस्टमार्टम नहीं होने की धमकी दी। 1500 रुपये लेने के बाद ही पोस्टमार्टम किया। घटना की शिकायत सीएमओ की गई थी। डिप्टी सीएमओ पीयूष जैन ने बयान लिए थे लेकिन आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुख्यमंत्री और पुलिस आयुक्त को शिकायत पत्र भेजे। तब सीएमओ ने कहा कि दोषियों के पट से हटाकर अज्ञात के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी।

 



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