Central Information Officer of Cantonment fined Rs 250 Central Information Commissioner took action

सूचना का अधिकार (सांकेतिक)
– फोटो : अमर उजाला

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आगरा में सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई) के तहत सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराने पर केंद्रीय सूचना आयुक्त विनोद कुमार तिवारी ने नाराजगी जताई है। उन्होंने छावनी परिषद के केंद्रीय सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) पर सांकेतिक रूप से 250 रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना राशि की कटौती वेतन से करते हुए आयोग में जमा कराने के निर्देश दिए हैं।

जन प्रहरी संस्था के संयोजक नरोत्तम सिंह शर्मा ने छावनी परिषद क्षेत्र में लगे वाटर एटीएम के संचालन व रखरखाव के बारे में 19 मार्च 2023 को सूचनाएं मांगी थीं। एक साल बाद भी सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराने पर अपील की गई। अपील की सुनवाई के दौरान केंद्रीय सूचना आयुक्त ने चेतावनी देते हुए सीपीआईओ मानवेंद्र सिंह पर 250 रुपये का सांकेतिक जुर्माना लगाते हुए मांगी गई सूचनाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। सीपीआईओ मानवेंद्र सिंह छावनी परिषद में मुख्य अभियंता हैं। नरोत्तम सिंह शर्मा का कहना है कि छावनी परिषद में बड़ी संख्या में वाटर एटीएम स्थापित किए गए थे। रखरखाव के अभाव में खराब पड़े हैं।

 



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