अमर उजाला ब्यूरो

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झांसी। मुख्य विकास अधिकारी जुनैद अहमद ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की पात्रता शर्तों में बदलाव किया गया है। अपात्र इस योजना का लाभ न ले पाएं, इसके लिए आवेदनों की कई स्तर पर जांच होगी। यह जानकारी उन्होंने शनिवार को पत्रकार वार्ता में दी।

विकास भवन में पत्रकारों से चर्चा करते हुए सीडीओ ने बताया कि पहले आवेदक के पास दुपहिया वाहन व फ्रिज होने और परिवार के किसी सदस्य की मासिक आय 10 हजार होने पर उसे अपात्र माना जाता था। जबकि, अब तीन पहिया व चार पहिया वाहन वाले व्यक्ति और परिवार के किसी एक व्यक्ति की मासिक आय 15,000 रुपये या इससे अधिक होने पर उसे अपात्र माना जायेगा। शेष मानक पूर्व की भांति ही रहेंगे।

सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायत सचिवों द्वारा बैठक आयोजित की जाएंगी, जिसमें ग्रामीणों को योजना के संशोधित मानक व सर्वेक्षण के संबंध में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा प्रत्येक गांव में एक रजिस्टर रखा जाएगा। इस रजिस्टर को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण लाभार्थी चयन-2024 रजिस्टर कहा जाएगा। चयन से जुड़ीं सभी जानकारियां इस रजिस्टर में दर्ज की जाएंगी।

बीडीओ द्वारा इस रजिस्टर का अवलोकन किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने योजना के संबंध में अन्य जानकारियां भी दीं।गौरतलब है कि योजना के तहत पात्र आवेदकों को 1.20 लाख रुपये का अनुदान दिया जाएगा। अब तक इस योजना से जिले के 33 हजार से अधिक लोगों को लाभान्वित किया जा चुका है।



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