मैनपुरी। बरनाहल क्षेत्र के एक किसान की ओर से इटावा के गोमती कोल्ड स्टोर में रखे गए 1830 पैकेट आलू मालिक द्वारा बिना सूचना के बेच देने पर की याचिका पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने पीड़ित किसान को 31.41 लाख रुपये देने का आदेश कोल्ड स्टोर मालिक को दिया है। यह धनराशि 45 दिन में छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित देनी होगी।

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बरनाहल क्षेत्र के भदौलपुर के रहने वाले अनुज उर्फ बंटू ने 20 मार्च 2021 को इटावा के राजा का बाग स्थित गोमती कोल्ड स्टोर में दो बार में 1830 पैकेट आलू का भंडारण किया था। कोल्ड स्टोर मालिक सर्वेश गुप्ता ने अनुज को बिना सूचना दिए 1830 पैकेट आलू बाजार में बेच दिए। जानकारी होने पर अनुज ने जब मालिक से आलू का रुपया मांगा तो मालिक ने देने से मना कर दिया।

अनुज ने कोल्ड स्टोर मालिक के खिलाफ जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में याचिका दायर करके आलू की कीमत सहित मुआवजा दिलाने की मांग की। आयोग में अनुज ने प्रमाण भी प्रस्तुत किए। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष शशिभूषण पांडेय, सदस्य नीतिका दास, नंद कुमार ने याचिका की सुनवाई की। आयोग द्वारा सुनाए गए निर्णय में कहा गया कि कोल्ड स्टोर मालिक सर्वेश गुप्ता पीड़ित किसान को 45 दिन में 31.41 लाख रुपया अदा करें। इस धनराशि पर छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा।

36 हजार रुपये मिलेगा खर्चा

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष शशिभूषण पांडेय, सदस्य नीतिका दास, नंद कुमार ने 36 हजार रुपये पीडि़त को खर्चा के रूप में देने का भी आदेश दिया है। आदेश में लिखा है पीड़ित को छह हजार रुपये मुकदमे का खर्चा तथा 30 हजार रुपये मानसिक कष्ट के रूप में 45 दिन में दिया जाए। इस धनराशि पर कोई भी ब्याज नहीं दिया जाएगा।



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