Consumer Commission ordered insurance company to pay full amount of insurance to victim in Agra

कोर्ट।
– फोटो : अमर उजाला

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उत्तर प्रदेश के आगरा में पत्नी की मौत के बाद पति ने बीमा कंपनी में क्लेम किया। मगर, कंपनी ने क्लेम नहीं दिया। अब उपभोक्ता आयोग ने कंपनी को पूरा भुगतान करने का आदेश दिया। साथ ही मानसिक उत्पीड़न के अलग से 10 हजार देने होंगे।

मामला सिकंदरा थाना क्षेत्र ते नीरज नगर का है। यहां के निवासी राकेश शर्मा ने उपभोक्ता आयोग में वाद दाखिल किया था। बताया कि उन्होंने अपनी पत्नी आशा शर्मा का एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में बीमा कराया। 27 जनवरी 2015 को उनकी पत्नी आशा शर्मा की घर पर ही मौत हो गई। 

बताया कि सारी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद कंपनी में क्लेम किया। कार्यालय के काफी चक्कर लगाने के बाद भी कंपनी ने क्लेम नहीं दिया। जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग द्वितीय के अध्यक्ष आशुतोष एवं सदस्य पारुल कौशिक और राजीव सिंह ने आदेश सुनाया। 

कहा कि कंपनी राकेश की मृतक पत्नी की बीमा पॉलिसी के 2.59 लाख रुपये 30 दिन के अंदर भुगतान करे। महाप्रबंधक एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, बंगलुरू और आगरा शाखा के प्रबंधक को आदेश का पालन करने को कहा। आदेश का पालन नहीं करने पर 6 प्रतिशत ब्याज भी देना होगा।



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