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– फोटो : अमर उजाला
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कार के इंजन की कई बार मरम्मत कराने के बाद भी कंपनी कमी दूर नहीं कर सकी। सुनवाई न होने पर वादी ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम में वाद दायर किया। आयोग के अध्यक्ष सर्वेश कुमार एवं सदस्य राजीव सिंह ने मेसर्स विमल कार्स प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स रेनो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई से कार का नया इंजन बदलने के साथ वाद व्यय के 15 हजार रुपये देने के आदेश दे दिए। पालन नहीं करने पर विपक्षियों को 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित 4.76 लाख रुपये अदा करने होंगे।
