दोनों पक्षों को सुनने के बाद उपभोक्ता न्यायालय के अध्यक्ष अमर पाल सिंह ने डाक अधीक्षकों पर पार्सल सही पते पर न पहुंचाने पर 20 हजार रुपये का जुर्माना तथा मानसिक कष्ट देने पर 10 हजार रुपये का अतिरिक्त जुर्माना लगाया।



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