भाजपा सांसद और फिल्म अभिनेत्री कंगना रनाैत को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। राष्ट्रद्रोह केस में दाखिल वाद को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि कंगना के खिलाफ कोई अपराध गठित नहीं होता।

 


court dismissed case against Kangana Ranaut in the sedition case

कंगना रनाैत।
– फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी


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हिमाचल प्रदेश के मंडी क्षेत्र से भाजपा सांसद कंगना रनाैत के खिलाफ दायर वाद में मंगलवार को सुनवाई हुई। पर्याप्त साक्ष्यों के अभाव में अदालत ने वाद खारिज कर दिया। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/ स्पेशल कोर्ट एमपी-एमएलए अनुज प्रताप सिंह ने आदेश में लिखा है कि परिवाद पत्र में प्रस्तुत साक्ष्यों से कंगना के खिलाफ कोई अपराध गठित नहीं होता है। वहीं वादी अधिवक्ता का कहना है कि वह आदेश के खिलाफ सत्र न्यायालय जाएंगे। 

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