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– फोटो : अमर उजाला
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आगरा में सहकारी समिति के सामान को बेचकर रुपये हड़पने और साक्ष्य नष्ट करने के मामले में कन्नौज के गांव मानीमऊ निवासी बुजुर्ग विनोद बिहारी दुबे (87) को दोषी पाया। एसीजेएम-2 बटेश्वर कुमार ने उसे 40 वर्ष बाद एक वर्ष की परिवीक्षा (सर्शत निगरानी) पर रिहा करने का आदेश दिया।
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