court ordered action against father who changed his statement In case of molestation acquitted accused

कोर्ट।
– फोटो : अमर उजाला

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उत्तर प्रदेश के आगरा में छेड़छाड़ के मामले में सुनवाई के दौरान अदालत में पीड़िता और उसके पिता ने बयान बदल दिए। इस पर स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट सोनिका चौधरी ने हरीपर्वत के कैलाशपुरी निवासी आरोपी वकील को बरी कर दिया। साथ ही किशोरी के पिता के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई के आदेश दिए।

किशोरी के पिता ने एसएसपी आगरा को तहरीर दी थी। आरोप लगाया था कि आरोपी उनके घर आकर किशोर उम्र की बेटी के साथ शादी करने का दबाव बनाता है। विरोध पर गोली मारने की धमकी देता है। उन्होंने बेटी को बल्लभगढ़ भेज दिया, वह वहां भी पहुंच गया। वहां से तमंचे के बल पर बेटी को ले गया। विरोध पर मारपीट की। 

कहा- मेरे साथ कोई घटना नहीं हुई

18 अगस्त और 21 अगस्त 2017 को पुलिस को सूचना दी। अदालत में सुनवाई के दौरान पीड़िता और उसके पिता ने बयान बदल दिया। कहा कि पहले उन्होंने धारा 164 के तहत जो बयान दर्ज कराए थे, वह घर वालों के कहने पर दिए थे। पीड़िता ने कहा कि मेरे साथ कोई घटना नहीं हुई।



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