तेजोमहालय केस की सुनवाई के बाद कोर्ट ने पुरातत्व विभाग के नकल मांगने वाले प्रार्थनापत्र को खारिज कर दिया है। पक्षकार बनने के मामले में 12 नवंबर को बहस होगी। 


court rejected application of Archaeological Department seeking copy In Tejo Mahalaya case

कोर्ट।
– फोटो : अमर उजाला।

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उत्तर प्रदेश के आगरा स्थित ताजमहल या तेजोमहालय में सावन के महीने में जलाभिषेक व अन्य हिंदू त्योहारों पर पूजा-अर्चना की मांग करते हुए योगी यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर अजय तोमर ने वाद दायर किया था। बुधवार को लघुवाद न्यायालय मृत्युंजय श्रीवास्तव की अदालत में सुनवाई हुई। विपक्षी पुरातत्व विभाग के अधीक्षण पुरातत्वविद डॉ. राजकुमार पटेल के नकल मुहैया कराने वाले प्रार्थनापत्र को खारिज कर दिया।

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पक्षकार बनने के लिए सैयद इब्राहिम हुसैन जैदी की तरफ से अधिवक्ता ने प्रार्थनापत्र दाखिल किया है। जिस पर 12 नवंबर को सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान वादी कुंवर अजय तोमर के अधिवक्ताओं ने अदालत में अपना पक्ष रखा। बताया कि विपक्षी पुरातत्व विभाग के अधिवक्ता को पूर्व में ही दावे और संशोधन प्रार्थनापत्र की नकल मुहैया करा दी गई थी। भारतीय संघ को भी पक्षकार बनाया था। संघ की तरफ से कोई हाजिर नहीं हुआ।

पुरातत्व विभाग के अधिवक्ता मामले को बार-बार टालने का प्रयास कर रहे हैं। नकल लेने के बाद भी अदालत में फिर से नकल की मांग कर रहे हैं। पुरातत्व विभाग के पास मकबरा होने का कोई साक्ष्य नहीं हैं। पिछली तारीख पर सैयद इब्राहिम हुसैन जैदी के अधिवक्ता ने ताजमहल को वक्फ बोर्ड की संपत्ति बताया था।



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