court rejected bail plea of accused in Sultanpur bullion robbery case

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– फोटो : अमर उजाला

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उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में सराफा डकैती कांड के मामले में जेल में निरुद्ध आरोपी की जमानत अर्जी एडीजे प्रथम संतोष कुमार ने खारिज कर दी है। आरोपी 28 अगस्त को चौक ठठेरी बाजार में दिनदहाड़े हुई डकैती की घटना में शामिल था।

कोतवाली नगर के चौक ठठेरी बाजार में स्थित भरतजी सोनी की सराफा की दुकान में 28 अगस्त को असलहे से लैस डकैतों ने दिनदहाड़े डकैती डाली थी। पुलिस ने भरतजी सोनी की तहरीर पर अज्ञात डकैतों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।

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सुनवाई के बाद आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

डकैती कांड का मास्टरमाइंड अमेठी जिले के मोहनगंज थाने के भवानी नगर गांव निवासी विपिन सिंह रायबरेली जेल में और अन्य डकैत अमहट स्थित जिला जेल में निरुद्ध हैं। इसी मामले में जेल में निरुद्ध आजमगढ़ जिले के फूलपुर थाने के चमराडीह गांव निवासी अरविंद यादव उर्फ फौजी की जमानत अर्जी पर एडीजे प्रथम संतोष कुमार की कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अपराध गंभीर मानते हुए आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।



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