court sentenced accused who burnt his wife alive to death in Shravasti to life imprisonment

कोर्ट का फैसला।
– फोटो : ANI

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यूपी के श्रावस्ती में में पांच वर्ष पूर्व अवैध संबंध के शक में पति ने पत्नी को जिंदा जला दिया था। मामले में मृतक के पिता की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। मामले में सोमवार को फैसला सुनाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश (क्राईम अगेंस्ट वूमेन) ने आरोपी पति को आजीवन कारावास व तीन लाख बीस हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। जुर्माना न अदा करने पर आरोपी पति को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

घटना भिनगा कोतवाली क्षेत्र के ग्राम बंठिहवा की है। ग्राम गड़रा निवासी रमजान खान ने अपनी पुत्री सैयदा बेगम उर्फ सायरा का निकाह घटना से आठ वर्ष पूर्व बंठिहवा निवासी नफीस खां के साथ किया था। सायरा के दो बच्चे भी थे। नफीस मुंबई में रहकर मजदूरी करता था।

ससुराल में अपने बच्चों के साथ रह रही थी

नफीस को कुछ लोगों ने बताया कि तुम्हारी पत्नी का अवैध संबंध बंठिहवा गांव के एक युवक के साथ हो गया है। नफीस ने मुंबई से ही फोन पर अपनी पत्नी को तीन तलाक दे दिया था। नफीस की पत्नी ने तीन तलाक ना मानते हुए जबरदस्ती अपने ससुराल में अपने बच्चों के साथ रह रही थी। 15 अगस्त 2019 को नफीस मुंबई से वापस आया था। वह पत्नी को जबरदस्ती घर से बाहर कर रहा था। 16 अगस्त को भी सुबह से ही झगड़ा कर उसे घर से भगा रहा था। लेकिन, सायरा नहीं जा रही थी।

इस पर दोपहर करीब दो बजे नफीस ने सायरा के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दिया जिससे उसकी मौत हो गई थी। घटना की चश्मदीद गवाह नफीस की छह वर्षीय पुत्री थी। मामले का विचारण अपर सत्र न्यायाधीश (क्राईम अगेंस्ट वूमेन) निर्दोष कुमार की अदालत पर हुआ। 

पुलिस अभिरक्षा में जिला कारागार बहराइच भेजा

एडीजे ने आरोपी पति नफीस को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व तीन लाख बीस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर आरोपी को एक वर्ष का कठोर कारावास भुगतने की सजा सुनाया है। आरोपी पति को पुलिस अभिरक्षा में जिला कारागार बहराइच भेजा गया है।



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