court sentenced an old man to 10 years of imprisonment for misdeeds with six year old girl in Agra

कोर्ट का आदेश।
– फोटो : अमर उजाला।

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उत्तर प्रदेश के आगरा में छह वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने जैतपुर थाना क्षेत्र के नंदगवा रोड निवासी 70 वर्षीय भानु प्रताप को दोषी पाया। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सोनिका चौधरी ने 10 साल कारावास के साथ 50 हजार रुपये के दंड की सजा सुनाई।

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थाना जैतपुर में दर्ज मुकदमे के अनुसार बच्ची के पिता ने तहरीर दी थी। आरोप लगाया कि 24 जनवरी 2018 को उनकी 6 वर्षीय अबोध बेटी शाम 6 बजे गली में स्थित एक मकान में छोटे बच्चे को गोद में लेकर खिला रही थी। इस दौरान आरोपी भानु प्रताप उनकी बेटी को बहलाकर अपने घर ले गया। उसके साथ दुष्कर्म किया। विरोध पर जान से मारने की धमकी देकर पिटाई की। 



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