संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा

Updated Wed, 23 Oct 2024 12:43 AM IST

Court sentenced in two separate cases

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कासगंज। ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के दृष्टिगत मंगलवार को न्यायालय द्वारा दो अलग-अलग मामलों में दोषियों को सजा सुनाई गई। इसमें एक एनडीपीएस एक्ट के दोषी को जेल में बिताई गई अवधि और सात हजार रुपये के अर्थदंड और दूसरे केस में आर्म्स एक्ट के दोषी को एक वर्ष के कारावास व पांच सौ रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।न्यायालय द्वारा मंगलवार को थाना कासगंज से संबंधित अभियुक्त अनिल कुमार निवासी मोहल्ला गली जाटवान थाना कासगंज को एनडीपीएस एक्ट का दोषी मानते हुए सजा सुनाई गई। न्यायालय द्वारा दोषी के खिलाफ दोष सिद्ध करते हुए पूर्व में जेल में बितायी गई अवधि (3 माह) के कारावास व 7 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर दोषी को 30 दिन के अतिरिक्त कारावास से दंडित किया गया है। वहीं दूसरे केस में न्यायालय द्वारा आर्म्स एक्ट के अभियोग में 01 अभियुक्त को किया दंडित किया। इसमें कोर्ट ने थाना कासगंज में दर्ज आर्म्स एक्ट के आरोपी अवधेश निवासी अहीरपाड़ा जयजयराम थाना कासगंज को दोषी करार दिया। न्यायालय ने दोषी को एक वर्ष के कारावास की सजा व 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। यदि दोषी अर्थदंड अदा नहीं करता है तो उसे 1 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

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