
कोर्ट (प्रतीकात्मक)
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उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में बुधवार को गर्भवती महिला की हत्या के बाद लूट के मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई अपर जिला जज ग्यारह एवं विशेष जज दस्यु प्रभावित क्षेत्र रवींद्र कुमार की कोर्ट ने की। मामला 30 वर्ष पुराना था। सुनवाई के बाद दोषी देवर को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही एक लाख 20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। अर्थदंड में से 50-50 हजार की धनराशि मृतका की बेटियों को देने के आदेश दिए हैं।
मामला दक्षिण थाना क्षेत्र का छह अगस्त 1994 का है। थाना क्षेत्र के मोहल्ला करबला गली नंबर सात निवासी मिथलेश पुत्री रामसनेही राठौर अपने चाचा चंद्रप्रकाश के घर सोने गई थीं। घर पर उसकी मां सूरजमुखी बहन सर्वेश उम्र दो वर्ष के साथ अकेली सो रही थी।