बरेली में अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) प्रथम रवि कुमार दिवाकर ने आईटीआई छात्र पर कातिलाना हमले के दोषी दो सगे भाइयों को उम्रकैद और तीन-तीन लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषियों को दो-दो साल अतिरिक्त जेल में रहना पड़ेगा।

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भोजीपुर थाने के गांव घुर समसपुर निवासी जसवंत मौर्य ने नौ अप्रैल 2020 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसका कहना था कि शाम पांच बजे उसकी भाभी उर्मिला छत पर कपड़े डालने गई थीं। इसी दौरान गांव का मोर सिंह उनको गालियां देने लगा। जसवंत ने इसका विरोध किया। तभी मोर सिंह के भाई सुरेंद्र, नरोत्तम और अशोक भी आ गए। इन लोगों ने लाठी और रॉड से उस पर हमला कर दिया। इससे वह गंभीर घायल हो गया। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस ने मार्च 2022 में मोर सिंह और नरोत्तम के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की।

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सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 10 गवाह और 14 साक्ष्य पेश किए गए। जसवंत ने बताया कि जब उस पर हमला हुआ था, तब वह आईटीआई कर रहा था। हमले में उसकी आंखों की रोशनी चली गई। जसवंत की भाभी ने भी यही बयान दिया। गवाहों और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने मोर सिंह व नरोत्तम को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई गई है।



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