
युवती सांकेतिक
– फोटो : अमर उजाला
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आगरा में सौतेले पिता ने बालिका की मां का इलाज न कराने की धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। अदालत ने दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के आरोपी सौतेले पिता को दोषी पाया। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कुंदन किशोर सिंह ने दोषी को शेष प्राकृतिक जीवन के लिए उम्र कैद की सजा के साथ 25 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
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