Court sentences life imprisonment to stepfather accused of misdeed daughter

युवती सांकेतिक
– फोटो : अमर उजाला

विस्तार


आगरा में सौतेले पिता ने बालिका की मां का इलाज न कराने की धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। अदालत ने दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के आरोपी सौतेले पिता को दोषी पाया। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कुंदन किशोर सिंह ने दोषी को शेष प्राकृतिक जीवन के लिए उम्र कैद की सजा के साथ 25 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

Trending Videos

थाना फतेहपुर सीकरी में दर्ज मुकदमे के अनुसार वादी ने आरोप लगाया कि 28 मई 2021 की सुबह वह अपने घर के बाहर खड़ा था। इस दौरान आरोपी की तीसरी पत्नी का बेटा उनके पास आया। उसने बताया कि उनका सौतेला पिता उनकी नाबालिग बहन को मां का इलाज न कराने की धमकी देकर दुष्कर्म करता है।

पिछले महीने से कई बार समझाने पर भी नहीं माना। पुलिस ने 29 मई 2021 को आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। 30 मई को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। विवेचक ने मुकदमा दर्ज करने के 21 दिन बाद भी साक्ष्य जुटा आरोपी के खिलाफ 19 जून 2021 को आरोप पत्र अदालत में पेश कर दिया था।

 



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *