
अदालत।
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अलीगढ़ महानगर के बन्नादेवी क्षेत्र में होटल में छात्रा किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म मामले में पुलिस चार्जशीट को अदालत में उलट दिया गया। इस मामले में पुलिस ने होटल संचालक को क्लीनचिट देकर चार्जशीट दायर की। मगर पुलिस ने होटल संचालक सहित चार्जशीट के सभी आरोपी तलब कर लिए हैं। उसी आधार पर चार्जशीट पर प्रसंज्ञान लिया गया है। चारों आरोपियों को तलब करते हुए 27 मार्च तारीख नियत की है।
वादी पक्ष के अधिवक्ता अनूप कौशिक के अनुसार घटना 27 दिसंबर 2023 की है। खैर रोड की दसवीं की छात्रा स्कूल गई थी। इसी बीच उसके एक रिश्तेदार ने उसका स्कूटर सारसौल चौराहे के पास स्थित शर्मा होटल के बाहर खड़ा देखा। मामले में पता चला कि युवक उसे फुसलाकर ले गया था और होटल के कमरे में छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था। पिता की तहरीर पर पुलिस ने होटल स्वामी वेदप्रकाश शर्मा, उसके साले नीरज उर्फ नवनीत शर्मा व दो अन्य लोगों के खिलाफ किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया। साथ में रिसेप्शनिस्ट जेबा भी नामजद थी।
मामले में अरविंद का नाम सामने आया। पुलिस ने कुछ आरोपियों को जेल भेजने के बाद चार्जशीट दायर करते हुए वेदप्रकाश को क्लीनचिट दे दी। बाकी पर चार्जशीट दायर कर दी। अधिवक्ता ने एडीजे विशेष पॉक्सो की अदालत में अर्जी दायर कर कहा कि जब किशोरी के 161 और 164 के बयान में वेदप्रकाश का नाम लिया तो उसका नाम क्यों हटाया गया? इस पर अदालत ने आदेश जारी कर वेदप्रकाश सहित बाकी सभी आरोपियों को तलब किया है और मामले में प्रसंज्ञान लिया है।