Cousin gets life imprisonment for molestation and murder of 9th class student

घटनास्थल पर जांच करते पुलिस अधिकारी
– फोटो : अमर उजाला

विस्तार


मथुरा के रिफाइनरी क्षेत्र में 29 सितंबर 2021 को शहर के एक प्रतिष्ठित स्कूल के नौवीं कक्षा के छात्र से कुकर्म व उसकी हत्या के दोषी को न्यायाधीश ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह निर्णय एडीजे/अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रथम कोर्ट के न्यायाधीश रामराज द्वितीय ने बुधवार को दिया। दोषी मनोज के ऊपर 47 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। इसमें से 80 प्रतिशत वादी को देने का आदेश दिया है।

विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो रामवीर यादव व एडीजीसी अपराध नरेंद्र शर्मा ने बताया कि थाना रिफाइनरी में दर्ज मुकदमे के अनुसार, 29 सितंबर 2021 को 14 साल का एक बालक लापता हुआ था। उसके पिता ने गुमशुदगी दर्ज कराई थी। अगले दिन 30 सितंबर को उसका शव बीएसएफ कैंप व रेलवे पुल के मध्य मिला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि उसकी सिर कुचलकर हत्या की गई है। हत्या से पूर्व कुकर्म भी किया गया। कुकर्म के दौरान छात्र ने आरोपी से संघर्ष भी हुआ।

जिसकी गवाही उसके शरीर पर मौजूद चोटों के निशान दे रहे थे। पुलिस की जांच में मृत छात्र के चचेरे भाई मनोज का नाम प्रकाश में आया। पूछताछ में उसने स्वीकारा कि मृत छात्र उसका रिश्ते का भाई था। उसकी पसंदीदा चाऊमीन व पेटीज आदि खिलाकर दोस्ती गहरी कर ली थी। 29 सितंबर को उसने छात्र को 100 रुपये देकर चाऊमिन व पेटीज लेकर अस्पताल के पास मिलने को कहा। छात्र वहां चाऊमीन व पेटीज लेकर पहुंचा।

वह उसे खिलाई और अश्लील वीडियो दिखाने लगा। कुकर्म की बात वह किसी को बता न दे, इसके डर में उसकी हत्या सिर व मुंह को पत्थर से कुचलकर कर दी थी। शव को बीएसएफ कैंप व रेलवे पुल के बीच जंगल में घसीटा हुआ ले जाकर छिपा दिया गया। उसका मोबाइल फोन भी उठाकर ले गया, जिसे जमीन में दफन कर दिया। वहीं वारदात वाली शाम को गांव में छात्र के गायब होने की खबर फैली। इस पर मनोज खुद छात्र के परिवार के पास पहुंचा और उसे खोजने में परिवार की मदद करने का नाटक करता रहा।

सीसीटीवी से पकड़ा

विशेष लोक अभियोजक रामवीर यादव ने बताया कि इस घटना का खुलासा पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर किया था। फुटेज में मनोज को बच्चे के साथ देखा गया था। यही फुटेज अदालत में मनोज को सजा कराने में अहम साक्ष्य रहा।



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