Demanding dowry is a crime but taunting for less dowry is not punishable High Court quashes harassment charge

इलाहाबाद हाईकोर्ट।
– फोटो : अमर उजाला।

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि दहेज मांगना अपराध है पर कम दहेज का ताना मारना दंडनीय नहीं है। यह फैसला न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान की अदालत ने पीड़िता की दो ननद और देवर पर दहेज उत्पीड़न के लगे आरोपों को रद्द करते हुए सुनाया।

मामला बदायूं जिले के बिल्सी थाना क्षेत्र का है। पीड़िता का निकाह सात मई 2017 को शब्बन खान के साथ हुआ था। पीड़िता ने दिसंबर में पति शब्बान खान, सास शाहीदान खान, देवर अच्छे खान, ननद महताब और कुमारी निदा के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया था। 

आरोप लगाया था कि शादी के दौरान पति ने कार की मांग की थी, न दिए जाने पर उसके पति और सभी आरोपियों ने कम दहेज देने का ताना मरते हुए मारपीट कर घर से निकाल दिया। पुलिस ने आरोपपत्र दाखिल किया। 

इसके खिलाफ पति समेत सभी आरोपियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। वर्ष 2018 में ही पति शब्बान की अर्जी हाईकोर्ट ने खारिज कर दी और याचिका लंबित रहने के दौरान सास की मौत हो गई। बाकी याचिकाओं पर विचार करते हुए अदालत ने तीनों पर लगे दहेज उत्पीड़न के आरोप को रद्द कर दिया।

 



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