मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत किया गया भुगतान
अमर उजाला ब्यूरो
झांसी। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत किसानों के आश्रितों को 2.47 करोड़ रुपये की सहायता राशि प्रदान की गई है। यह रकम उनके बैंक खातों में भेजी गई है।
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत 18 से 70 वर्ष तक की आयु के किसान की मृत्यु होने पर उसके आश्रितों को पांच लाख रुपये की सहायता राशि देने का प्रावधान है। इसके अलावा दिव्यांगता पर भी सरकार की ओर से सहायता राशि उपलब्ध कराई जाती है। इस योजना के तहत 55 मृतक व चार दिव्यांग किसानों के आश्रितों को 2,47,80,000 रुपये की धनराशि उपलब्ध कराई गई है। यह रकम 51 महिला लाभार्थी और आठ पुरुष लाभार्थियों के खातों में डीबीटी के माध्यम से भेजी गई है।
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किसान की दुर्घटना में मृत्यु या दिव्यांग होने की स्थिति में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत सहायता राशि उपलब्ध कराई जाती है। जिला अनुश्रवण समिति की बैठक में स्वीकृति के बाद पात्र लाभार्थियों को सहायता राशि दी गई है। – अविनाश कुमार, जिलाधिकारी
