लखनऊ। सरोजनीनगर में अमौसी एयरपोर्ट के बाउंड्रीवॉल निर्माण को लेकर किसानों से हुए विवाद के बाद एयरपोर्ट प्रशासन ने बयान जारी किया है। इसमें कहा, वर्ष 1942-1951 में सरकार की ओर से एयरपोर्ट के विकास के लिए ग्राम रहीमाबाद, मोहम्मदपुर भक्तीखेड़ा, गड़ौरा व अन्य का नियमानुसार अधिग्रहण कर भूमि स्वामी व काश्तकारों को मुआवजा दिया गया था।
अवैध कब्जेदार किसान जो गैर दाखिल काश्तकार के रूप में पहले दर्ज थे, उनके नाम भी राजस्व अभिलेखों में निरस्त कर दिए गए हैं। इनकी ओर से एयरपोर्ट की भूमि से कब्जा नहीं छोड़ा गया। वर्ष 2022 में एयरपोर्ट की दक्षिणी दिशा की भूमि पर अवैध कब्जेदार किसानों की ओर से उच्च न्यायालय में रिट दाखिल की गई, जिसमें याची हरीश चन्द्र व अन्य ने स्वीकार किया कि भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है। 12 मई 2023 को उच्च न्यायालय ने आदेश पारित किया कि एयरपोर्ट का विकास शुरू किया जा सकता है। इसपर किसी भी पक्ष ने हस्तक्षेप नहीं किया।