उत्तर प्रदेश सरकार ने दिव्यांगजनों के हक में एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने नगर निकायों की दुकानों के आवंटन में आरक्षण लागू करने का निर्णय लिया है। 


Disabled people will get reservation in allotment of shops in municipal bodies

लखनऊ नगर निगम।
– फोटो : amar ujala


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प्रदेश सरकार ने नगर निगमों और नगर पंचायतों में बनने वाली दुकानों और गुमटी (कियोस्क) में दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण लागू करने का निर्णय लिया है। नगर निगम और राज्य शहरी विकास प्राधिकरण (सूडा) को निर्देश दिए गए हैं कि वे पुनर्वास योजना के तहत दुकानों का आवंटन प्राथमिकता से दिव्यांगजनों को करें।

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प्रदेश के दिव्यांगजन सशक्तीकरण एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेंद्र कश्यप ने मंगलवार को विधानभवन में अपने कार्यालय में नगर निगम और सूडा के अधिकारियों के साथ बैठक की।



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