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दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण के लिए वित्तीय अनुदान की राशि 10 हजार से बढ़ाकर 15 हजार रुपये कर दी गई है। इससे प्रदेश के दिव्यांगजनों को महंगे कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण दिए जा सकेंगे।
पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेंद्र कश्यप ने बताया कि दिव्यांगजनों के हितों को ध्यान में रखते हुए कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण के लिए अनुदान की नियमावली में संशोधन किया गया है।
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नियम के तहत यदि किसी दिव्यांगजन को अधिकतम अनुदान सीमा 15 हजार से अधिक के उपकरणों की जरूरत है तो विभाग द्वारा लाभार्थी को अधिकतम अनुमन्य 15 हजार रुपये की धनराशि दी जाएगी जबकि अतिरिक्त धनराशि का संबंधित दिव्यांगजन जुटाएंगे।
उन्होंने बताया कि बहुदिव्यांगता की दशा में या जिन दिव्यांगजन को एक से अधिक सहायक उपकरण की आवश्यकता है, उनके लिए एक बार में अधिकतम 15 हजार रुपये तक का वित्तीय अनुदान स्वीकृत किया जाएगा। यह संशोधन वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 से प्रभावी होगा।