भवन निर्माण कराने से पहले कागजी कार्रवाई के अलावा एडीए से नक्शा पास कराना भी जरूरी है। यदि ऐसा नहीं किया तो निर्माण को ध्वस्त कर दिया जाएगा। 

 


Do this work before construction of building if ADA comes in sight it will be demolished

बुलडोजर।
– फोटो : अमर उजाला

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भवन का नक्शा पास कराने के बाद अवैध निर्माण किया तो अब सीलिंग नहीं सीधा ध्वस्तीकरण होगा। स्वीकृत मानचित्र के विचलन पर आगरा विकास प्राधिकरण में अब कोई राहत नहीं मिलेगी। हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद कंपाउंडिंग पर रोक लग गई है।

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नगर योजना एवं विकास अधिनियम के तहत एडीए से स्वीकृत मानचित्र का 10 प्रतिशत तक विचलन वैध हो जाता था। इसके लिए एडीए शमन शुल्क लेता था। जुर्माने के बाद अवैध निर्माण को वैधता मिल जाती थी। लेकिन, अब ऐसा नहीं हो रहा। बिना नक्शा पास भवनों पर ही कंपाउंडिंग हो रही है। जिन भवनों में स्वीकृत मानचित्र के विरुद्ध निर्माण हो रहा है उन्हें ध्वस्त किया जा रहा है।

 



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