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संवाद न्यूज एजेंसी
झांसी। सात वर्ष पूर्व दहेज में चौपहिया वाहन एवं दो लाख रुपये की मांग पूरी न होने पर आग लगाकर गर्भवती की हत्या के मामले में दोषी पति व जेठ को अपर सत्र न्यायाधीश (द्रुतगामी न्यायालय महिलाओं के विरुद्ध अपराध) जितेंद्र यादव के न्यायालय ने 14-14 साल की सजा सुनाई। दोषियों पर 15-15 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया।अभियोजन पक्ष के अनुसार, वादी मुकदमा अयोध्या प्रसाद ने थाना उल्दन में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी लड़की नेहा की शादी सात फरवरी 2015 को उसके मामा उदय कुमार ने अपने घर ग्राम भसनेह से ग्राम निर्मोनी (रतौसा) थाना उल्दन झांसी निवासी बृजेंद्र कुमार श्रीवास के साथ की थी। ससुरालीजन नेहा को चार पहिया वाहन एवं दो लाख रुपये की मांग को लेकर प्रताड़ित करने लगे। मायके आने पर नेहा ने कई बार आपबीती सुनाई। पंचायत में समझाकर नेहा को ससुराल भेज दिया गया।18 अप्रैल 2018 को नेहा अपने भाई शैलेंद्र की शादी में गरौठा आई थी। तब पति बृजेंद्र कुमार एवं उसकी बुआ के लड़के सोनू ने नेहा के सिर पर तमंचा लगाकर जान से मारने की धमकी दी थी। 29 अप्रैल 2018 को सोनू ने नेहा की कनपटी पर तमंचा अड़ाया और सास प्रभा, जेठ रिंकू ने हाथ पैर बांधकर जमीन पर पटककर पिटाई की। पति बृजेन्द्र ने मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी। चीख पुकार सुनकर ननद ने पानी डालकर आग बुझाई। तब तक नेहा बुरी तरह झुलस चुकी थी। अपराध को छिपाने के उद्देश्य से मायके वालों को कोई सूचना न देकर झांसी के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करा दिया। 30 अप्रैल 2018 को रिश्तेदारों से सूचना मिलने पर वादी ने जाकर देखा तो नेहा 70-80 फीसदी जल चुकी थी। मायके वालों ने उसे एक मई 2018 को मेडिकल कालेज के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया। 30 अप्रैल को अल्ट्रासाउंड कराया गया था, जिसमें नेहा के पेट में लगभग 3 से 4 माह का गर्भ भी था। चार मई को थाना उल्दन में अभियुक्तगण बृजेंद्र कुमार, प्रभा, रिंकू और सोनू के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। 10 अगस्त 2018 को उपचार के दौरान नेहा की मौत हो गई। विवेचना के बाद बृजेंद्र कुमार व रिंकू के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया। अदालत ने बृजेन्द्र और रिंकू को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।