E-scooter ordered to pay average price of Rs 40 including interest Know the whole matter

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– फोटो : अमर उजाला

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आगरा में ई-स्कूटर का एवरेज 150 की बजाय 40 होने के बाद भी शोरूम संचालक ने समाधान नहीं किया। वाद दायर करने पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम के अध्यक्ष सर्वेश कुमार और सदस्य अरुण कुमार ने 45 दिन के अंदर नया स्कूटर देने या ब्याज सहित 65 हजार रुपये दिलाने के आदेश किए। साथ ही मानसिक कष्ट बौर वाद व्यय के रूप में 15 हजार अलग से देने के लिए कहा गया।

एत्मादपुर के गांव मालीपुरा सेमरा निवासी कृष्ण कुमार ने वाद दायर किया। उन्होंने बताया कि 21 अगस्त 2019 को सिकंदरा के आवास विकास कॉलोनी में ओकीनावा स्कूटर प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स बिहारीजी ईवीएस प्रोपराइटर पार्टनर विश्वकर्मा प्लाजा से 65 हजार रुपये में एक ई-स्कूटर खरीदा था। शोरूम संचालक ने एक बार चार्ज करने पर 150 किलोमीटर चलने का एवरेज बताया। चलाने पर 40 का ही एवरेज दिया।

शिकायत करने पर संचालक ने कहा कि सर्विस के बाद एवरेज सही हो जाएगा। दो सर्विस कराने के बाद भी एवरेज में बदलाव नहीं हुआ। 21 जनवरी 2020 को चावला इंटरप्राइजेज पर सर्विस कराई। बताया बैटरी में समस्या है। इंजीनियर चेक करके बताएगा। स्कूटर को वर्कशॉप पर रख लिया। इसके बाद कोविड की वजह से लॉकडाउन लग गया।

स्कूटर सही नहीं हो सका। कई बार स्कूटर का एवरेज ठीक कराने के लिए विनती की गई। तब उन्हाेंने बताया कि बैटरी स्कूटर से मैच नहीं हो रही है। इसके बावजूद भी एवरेज ठीक नहीं किया। विधिक नोटिस का भी कोई जवाब नहीं दिया।

 



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