Etawah: Life imprisonment to 12 accused of murder in rivalry for Pradhan election

सांकेतिक तस्वीर
– फोटो : सोशल मीडिया

इटावा जिले में प्रधानी चुनाव की रंजिश में 12 साल पहले गोली मारकर हत्या करने के मामले में 12 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट कुमार प्रशांत की कोर्ट ने उन पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

जिला शासकीय अधिवक्ता शिव कुमार शुक्ला ने बताया कि चौबिया थाना क्षेत्र के गांव सीपुरी निवासी संजय कुमार ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि 20 मई 2012 को वह अपने परिवार के साथ घर पर था। प्रधानी चुनाव की रंजिश में गांव के लोगों ने एक राय होकर उसके दरवाजे पर आकर कई राउंड फायरिंग की। पिता धीरज सिंह की गोली लगने से मौत हो गई, जबकि परिवार के आठ लोग घायल हो गए।

तहरीर के आधार पर पुलिस ने रघुवीर सिंह, संदीप, ग्रीश, मान सिंह, छोटेलाल, संजू, अनिल, अनमोल शुक्ला, पुष्पेंद्र कुमार, संदीप सविता, श्याम, सुधीर के खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास के अलावा एससी-एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। बाद में पुलिस ने असलहा आदि की बरामदगी की थी। छानबीन के बाद में पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र कोर्ट में पेश किए। गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने सभी 12 आरोपियों को दोषी पाते हुए सजा और जुर्माने से दंडित किया। जुर्माना अदा न करने पर एक माह के अतिरिक्त सजा का प्रावधान भी किया है।



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