इटावा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 10 यज्ञेश चंद्र पांडे ने विवाहिता की हत्या के मामले में पति, जेठ और ससुर को उम्रकैद की कारावास की सजा सुनाई है। सभी पर दो-दो हजार का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर उन्हें एक माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव कुमार चतुर्वेदी ने बताया कि औरैया जिले के बिधूना थाना क्षेत्र के गांव सुंदरपुर निवासी रघुपाल सिंह ने भरथना थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया कि उसने बहन रूबी की शादी भरथना क्षेत्र के गांव भैंसाई निवासी श्याम सुंदर के साथ की थी। बहन की एक बेटी और एक पुत्र भी हैं। आरोप लगाया कि ससुराल वाले श्याम सुंदर की दूसरी शादी करने के लिए उसकी बहन का उत्पीड़न कर रहे थे। ये लोग उसे जान से मारने की धमकी भी दिए थे। समझाने के बाद भी उन लोगों पर कोई असर नहीं पड़ा। 17 मार्च 2021 को बहन ने फोनकर बताया कि ससुराल वाले साजिश रच रहे हैं। घर का सामान भी कहीं भेज दिया। 19 मार्च को श्याम सुंदर ने उसे फोनकर बताया कि उसकी बहन रूबी मर गई। जानकारी होने पर वह भैंसाई पहुंचा तो ससुराल वाले उसे जलाने की तैयारी में लगे थे। उसने मना किया तो वे लोग मारपीट पर आमादा हो गए।
साथ गए लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी तो ससुराल वाले शव छोड़कर भाग गए। शव पर चोटों के निशान थे। तहरीर के आधार पर पुलिस ने पति श्याम सुंदर, जेठ रणवीर और ससुर अमीर सिंह के खिलाफ हत्या की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। छानबीन के बाद पुलिस ने तीनों के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में पेश कर दिए।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर दस ने मामले की सुनवाई की। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव चतुर्वेदी की ओर पेश किए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर कोर्ट ने श्याम सुंदर रणवीर व अमीर सिंह को दोषी पाया दोषी पाने पर उम्रकैद की सजा सुनाई।