सैफई। विश्वविद्यालय सैफई के कार्डियोलॉजी विभाग में तैनात रहे डॉ. समीर सर्राफ की गिरफ़्तारी के बाद नए-नए राज खुल रहे हैं। क्षेत्राधिकार सैफई की ओर से विवेचना में पता चला है कि आरोपी ने 16 अक्तूबर से 25 नवंबर तक का अवकाश ले रखा था।

विवेचक क्षेत्राधिकारी ने पांच सितंबर को विश्वविद्यालय प्रशासन के माध्यम से लेटर थमाया था। 12 सितंबर को कार्य समिति की बैठक होने के बाद ही आरोपी डॉक्टर ने 40 दिन की छुट्टी ली थी। विवेचना कर रहे क्षेत्राधिकार नागेंद्र चौबे का कहना है कि विवेचनात्मक कार्रवाई अभी जारी है। हर स्तर पर जांच की जा रही है।

जनपद मैनपुरी के ग्राम व पोस्ट ओडेन्यमंडल निवासी रेनू चौहान ने बताया कि गत 24 सितंबर 2019 को पति चेतन चौहान की तबीयत खराब होने पर सैफई ले गए थे। कार्डियोलॉजी विभाग में मौजूद असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. समीर सर्राफ ने पति को भर्ती कर लिया। 26 सितंबर को पेसमेकर डाला और 27 सितंबर छुट्टी कर दी। इसके लिए डॉक्टर ने दो लाख रुपये लिए थे। आरोप लगाया कि नॉन एमआरआई पेसमेकर लगाकर दोगुना वसूली।

यह है मरीजों के परिजनों की व्यथा

बताया कि लगातार हमें बीमार पति को एक मेडिकल स्टोर पर बुलाया करता था। दवाई का पर्चा लिखा करता था। दवाई भी वहीं मिलती थी। जब हम कानपुर में पति को दिखाने गए तो वहां जांच के दौरान पता चला कि नॉन एमआई पेसमेकर डला है। काफी शिकायत की, लेकिन हमारे विश्वविद्यालय प्रशासन ने एक नहीं सुनी। पति का इलाज करते- करते हम साहूकारों के कर्जी हो गए, लेकिन पति आज भी बीमार हैं। डॉक्टर की गिरफ्तारी पर खुशी मिली। कहा कि न जाने उसने हम जैसे न जाने कितने परिवार उसने बर्बाद किए होंगे। गत 20 दिसम्बर 2017 को मरीज दिनेश चंद्र के परिजनों ने मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल शिकायत संख्या 60000170119949 पर की थी। जिसमें डॉ. समीर सर्राफ के विरुद्ध लापरवाही बरतने और मरीज की मौत होने की शिकायत की थी।

मरीज रोली सोमवंशी का पेसमेकर डॉ. समीर ने 12 अगस्त 2017 को डाला था। खराब गुणवत्ता के कारण बाहर निकल आया। मामला दिल्ली हाईकोर्ट में गया था। विश्वविद्यालय में कार्यरत नर्सिंग ऑफिसर ग्रेड-संगीता यादव ने हैंवरा निवासी अपनी बहन की सास के लिए 2017 में पेसमेकर लगवाने के लिये डॉक्टर से सम्पर्क किया और 40 हजार रुपये लेने के बाद पेसमेकर ही नहीं डाला। विवाद बढ़ने पर मौखिक शिकायत तत्कालीन कुलपति बिग्रेडियर टी. प्रभाकर और पूर्व चिकित्सा अधीक्षक एसके गुप्ता से भी की गई थी।

मरीज रामप्रकाश ने मुख्यमंत्री पोर्टल जनसुनवाई संख्या 40016118007830 को नौ मई 2018 को डॉ. समीर सर्राफ के विरुद्ध पेसमेकर के अनुचित कीमत के संदर्भ में शिकायत दर्ज की गई। 12 अगस्त 2019 में करहल निवासी मरीज उमाकांत बाथम ने डॉ. समीर सर्राफ के विरुद्ध ओपीडी में गुंडागर्दी कर गालियां देने के गलत व्यवहार के संबंध में लिखित शिकायत की थी। इटावा के दीपक कुमार ने 18 जून 2019 को डॉक्टर के खिलाफ बेवजह मारने पीटने की शिकायत की थी। 31 जनवरी 2019 को मरीज सुदामा के परिजनों ने मुख्यमंत्री को प्रार्थना पत्र में डॉ. समीर ने गलत पेसमेकर लगाकर अधिक धनराशि वसूलने की शिकायत की थी।



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