इटावा। किशोरी को ले जाने और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में टीआरसी कोर्ट ने दो सगे भाइयों को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोनों दोषियों पर 63-63 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पुलिस की प्रभावी पैरवी के बाद मंगलवार को अदालत ने यह फैसला सुनाया।
भरथना थाना क्षेत्र में वर्ष 2021 में एक व्यक्ति ने अपनी नाबालिग बेटी को ले जाने के संबंध में पुलिस को तहरीर दी थी। इस पर पुलिस ने आरोपी जीतू और उसके भाई सागर निवासी कांशीराम कॉलोनी भरथना के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। शुरुआत में पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी।
विवेचना के दौरान साक्ष्यों के आधार पर सामूहिक दुष्कर्म और धमकी देने की धाराएं व पॉक्सो एक्ट की धारा की बढ़ोतरी की गई थी। विवेचक ने साक्ष्य संकलित कर आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया था। नियत तारीखों पर गवाहों और अन्य साक्ष्यों को न्यायालय के सामने पेश किए गए।
मंगलवार को टीआरसी कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए 20-20 वर्ष के कारावास और 63-63 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

