संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा

Updated Mon, 11 Sep 2023 11:33 PM IST

इटावा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम दिलीप कुमार सचान ने 30 दिसंबर 2018 को हुई किशोर की हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने उस पर तीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर उसे एक साल का अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

जिला शासकीय अधिवक्ता शिव कुमार शुक्ला ने बताया कि सिविल लाइन थाना क्षेत्र के गांव हरदास पुरा गांव निवासी तुलसी राम का 13 वर्षीय पुत्र बॉबी 30 दिसंबर 2018 को दिन के 12 बजे अपने घर से लकडियां बीनने की बात कह कर जंगल के लिए निकला था। शाम तक वह नहीं लौटा तो परिजनों ने खोजबीन शुरू की। खोजबीन करते हुए वह डूंडपुरा स्थित बाबा नरसिंह दास त्यागी के आश्रम पर पहुंचे और बच्चे के बारे में पूछा ।

तब बाबा ने बच्चे के बारे में बताने के लिए 50 हजार रुपये की मांग की। इस पर लोगों को शक हो गया। लोगों ने उसकी खोजबीन शुरू कर दी। खोजबीन के दौरान बॉबी का शव जंगल में पड़ा मिला। उसके शरीर पर चोटों के निशान थे। शव मिलने की जानकारी लोगों ने पुलिस को दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तुलसी राम की तहरीर पर पुलिस ने बाबा नर सिंह दास के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। छानबीन के बाद पुलिस ने उसके खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में पेश कर दिए।

मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम में हुई। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता बलबीर सिंह राजपूत व तरुण कुमार शुक्ला की ओर से पेश किए गए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर कोर्ट ने बाबा नर सिंह दास त्यागी को दोषी पाया। दोषी पाए जाने पर कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने उस पर तीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।



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