संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा

Updated Fri, 25 Aug 2023 12:23 AM IST

इटावा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश यज्ञेश चंद्र पांडे ने छह साल पुराने गैरइरादतन हत्या के एक मामले की सुनवाई करते हुए साक्ष्यों के आधार पर एक आरोपी को दोषी पाया। दोषी पाए जाने पर कोर्ट ने उसे सात साल की सजा सुनाई। कोर्ट ने तीन हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर उसे एक माह का अतिरिक्त कारावास काटना होगा।

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव कुमार चतुर्वेदी ने बताया कि सिविल लाइन थाना क्षेत्र के गांव चौगान के रहने वाले जहार सिंह की बकरी 13 सितंबर 2017 को अपने पड़ोस में रहने वाले संजू के घर में चली गई। इसी बात से नाराज होकर संजू गाली गलौज करने लगा। जब जहार सिंह ने गाली देने से मना किया तो इसी से नाराज होकर संजू ने जहार सिहं के सिर पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया। इससे जहार सिहं गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़ा। उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान जहार सिंह की 17 सितंबर 2017 को मौत हो गई। इस संबंध में मृतक के भाई राजवीर ने संजू पुत्र मुकुट सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कराया था और पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। फिर पुलिस ने छानबीन के बाद संजू के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया। सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर दस में हुई। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता की ओर से पेश किए साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने संजू का दोषीपाया। दोषी पाए जाने पर कोर्ट ने उसे सात साल की सजा सुनाई।



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