चोरी के आरोपी को छह साल व एक माह की सजा

क्रासर

– कोर्ट ने तीन हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया

संवाद न्यूज एजेंसी

इटावा। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने छह साल पुराने चोरी के मामले में पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते चोरी के आरोपी को दोषी पाए जाने पर छह साल एक माह की सजा सुनाई। कोर्ट ने तीन हजार का जुर्माना भी लगाया है।

सहायक अभियोजन अधिकारी आशुतोष सिंह ने बताया कि 29 जुलाई 2017 को अबरार निवासी उर्दू मोहल्ला की गोदाम का ताला तोड़कर चोर सामान चुरा ले गए थे। पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज कर कर चोरों का पता लगाकर विवेचना अधिकारी मानवेंद्र सिंह ने विवेचना साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त रामू निवासी थाना फ्रेंड्स कॉलोनी को पकड़कर सामान बरामद किया। बाद में आरोप पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। अभियोजन अधिकारी की ओर से पेश किए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर कोर्ट ने रामू को दोषी पाते हुए छह साल एक माह की सजा सुनाई व तीन हजार का जुर्माना भी लगाया।

जुर्माना अदा होने पर बंदी जेल से रिहा

इटावा। जिला कारागार में चोरी के आरोप में सजा काट रहे बंदी को जुर्माने की रकम जमा होने के बाद सोमवार की शाम को उसे जेल से रिहा कर दिया गया। जेल अधीक्षक डॉ. रामधनी ने बताया कि मैनपुरी जिले के करहल कस्बा की गिहार कॉलोनी निवासी गोपी कंजड़ को जीआरपी ने चोरी के मामले में गिरफ्तार कर 12 फरवरी 2022 को गिरफ्तार कर जेल भेज था। अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नंबर दो ने उसे आठ माह की सजा व दो हजार जुर्माने लगाया था। जुर्माना न देने पर उसे दो माह का अतिरिक्त कारावास भोगना था। सजा पूरी हो गई, लेकिन जुर्माना नहीं जमा कराया गया। सोमवार को चित्रा शक्ति वेलफेयर सोसायटी ने उसका जुर्माना जमा कर दिया। जुर्माना जमा न होने पर सोमवार की शाम को उसे जेल से रिहा कर दिया गया। संवाद



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