संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा
Updated Tue, 19 Dec 2023 11:58 PM IST
इटावा। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने चोरी के एक 27 साल पुराने मामले के एक आरोपी सात साल की सजा सुनाई। कोर्ट ने उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अभियोजन अधिकारी उदय श्याम तिवारी ने बताया कि वर्ष 1996 में चौगुर्जी निवासी संतोष कुमार के घर चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी थी। जांच के दौरान पुलिस ने नखासा निवासी अशोक कुमार उर्फ भस्सू पुत्र नंद किशोर को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने उसके पास से चोरी का सामान भी बरामद किया था। छानबीन के बाद पुलिस ने अशोक उर्फ भस्सू के खिलाफ आरोपपत्र कोर्ट में पेश किया था। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में अभियोजन अधिकारी की ओर से पेश किए गए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर सुनवाई हुई तो कोर्ट ने अशोक उर्फ भस्सू को दोषी पाकर सात साल की सजा व पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
