संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा
Updated Sat, 14 Oct 2023 12:27 AM IST
इटावा। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम जसवीर सिंह यादव ने तीन साल पुराने चोरी के मामले में एक आरोपी को कोर्ट ने जेल में बिताई गई अवधि की सजा सुनाई। साथ ही दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
सहायक अभियोजन अधिकारी जेपी वर्मा ने बताया कि ऊसराहार निवासी रवि प्रताप ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसमें आरोप लगाया कि वह 21 सितंबर 2020 को जेवरात साफ कराने के लिए भरथना जा रहा था। जेवरात उसने अपनी जेब में रखे थे। तभी बाइक पर सवार दो लोगों ने उसे लिफ्ट देने के बहाने से बाइक पर बैठा लिया और रास्ते में उसके जेब में रखे जेवरात पार कर दिए और बाइक से फरार हो गए।
तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। इसके बाद छानबीन के बाद पुलिस ने प्रशांत उर्फ गोलू निवासी कांशीराम कॉलोनी इटावा व उसके साथी को पकड़ लिया। उसके पास से सामान भी बरामद कर लिया। बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। तभी से वह जेल में बंद है। साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर कोर्ट ने उसे जेल में रहने की अवधि की सजा सुनाई व दो हजार का जुर्माना भी लगाया।