संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा
Updated Tue, 07 Nov 2023 11:48 PM IST
इटावा। विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधिनियम पारुल श्रीवास्तव ने करीब डेढ़ साल पूर्व संगम एक्सप्रेस से एक यात्री का मोबाइल लूटने वाले को पांच साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उस पर तीन हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न देने पर उसे तीन माह का अतिरिक्त कारावास काटना पड़ेगा।
विशेष लोक अभियोजक गौरव दीक्षित ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रयागराज जिले के बहरिया थाना क्षेत्र के गांव बीरभानपुरा निवासी अमरेंद्र मणि यादव 21 अप्रैल 2022 को संगम एक्सप्रेस के डी थ्री कोच में यात्रा कर रहे थे। ट्रेन इटावा स्टेशन पर आकर रुकी। कोच की खिड़की खुली थी। जब ट्रेन चलने को हुई तभी एक युवक डिब्बे में चढ़ गया और अचाकन उनके हाथ से मोबाइल लूटकर भाग निकला। उन्होंने जीआरपी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर चोर की तलाश शुरू कर दी।
एक जून 2022 को एसआई शैलेंद्र निगम अपनी टीम के साथ बदमाशों की तलाश में थे। तभी फर्रुखाबाद फाटक के पास एक युवक जाता दिखा। पुलिस को देखकर वह भागने लगा। शक होने पर पुलिस ने उसे दबोच लिया। तलाशी में उसके पास से मोबाइक के अलावा अन्य सामान बरामद हुआ । मोबाइल के बारे में पूछताछ करने पर उसने बताया कि उसने मोबाइल संगम एक्सप्रेस से एक व्यक्ति के पास से लूटा था। उसने अपना नाम अनीश उर्फ मोनू उर्फ अन्नी निवासी जवाहर नगर रूरा कानुपर देहात बताया। पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई के बाद उसे जेल भेज दिया। छानबीन के बाद पुलिस ने उसके खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में पेश कर दिए।
सुनवाई विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधिनियम की कोर्ट में हुई। विशेष लोक अभियोजक की ओर पेश किए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर कोर्ट ने अनीश को दोषी पाया और पांच साल की सजा सुनाई। तीन हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
