संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा

Updated Thu, 17 Aug 2023 11:57 PM IST

इटावा। सिविल जज जूनियर डिवीजन (एफटीसी) संगीता द्वितीय ने दहेज के लिए महिला के साथ मारपीट करने के मामले की सुनवाई करते हुए पति को एक साल की सजा सुनाई। कोर्ट ने उस पर तीन हजार का जुर्माना लगाया।

सहायक अभियोजन अधिकारी प्रभात श्रीवास्तव ने बताया कि बलरई थाना क्षेत्र के गांव नगला तौर निवासी भारत सिंह की पुत्री सुनीता ने 11 मार्च 2015 को महिला थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में आरोप लगाया था कि दहेज की मांग को लेकर उसके पति विपेंद्र सिंह ससुर राजेंद सिंह सास राजरानी ननद मधू व देवर अरविंद उसके साथ मारपीट करते हैं। वाशिंग मशीन व पचास हजार न देने पर उक्त लोग उसका उत्पीड़न कर रहे हैं। पुलिस ने उक्त लोगों के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में पेश कर दिए। मामले की सुनवाई सिविल जज जूनियर डिवीजन की कोर्ट में हुई। सहायक अभियोजन अधिकारी की ओर से पेश किए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर कोर्ट ने पति विपेंद्र कुमार को दोषी पाया और उसे एक साल की सजा व तीन हजार का जुर्माना भी लगाया। अन्य लोगों को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया। (संवाद)



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *