इटावा। विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधिनियम पारुल श्रीवास्तव ने नौ साल पुराने लूट के दो मामलों में एक आरोपी को दोनों मामलों में सात-सात साल की सजा सुनाई। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। कोर्ट ने उस पर 16 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर उसे दो माह का अतिरिक्त कारावास काटना पड़ेगा।
विशेष लोक अभियोजक गौरव दीक्षित ने बताया कि मेवाड़ी, राजस्थान निवासी ट्रक चालक आसुद्दीन ने इकदिल थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में आरोप लगाया था कि वह 17 मई 2014 को अपना ट्रक लेकर मेवाड़ी जा रहा था। उसने पक्का बाग के आगे अपना ट्रक खड़ा किया और शौच क्रिया करने लगा। तभी चार लोगों ने उसे दबोच लिया और मारपीट कर उसके पास से 35 हजार रुपये मोबाइल एटीएम कार्ड के अलावा अन्य सामान लूट लिया।
शहर के राजा बाग निवासी संदीप ने भी दर्ज कराई रिपोर्ट में आरोप लगाया कि वह अपनी कार से 12 मई 2014 को औरैया जा रहा था। तभी इकदिल क्षेत्र के नहर पुल के पास कार रोककर खड़ा हो गया। तभी चार बदमाश उसके पास से कार व मोबाइल व अन्य सामान लूटकर भाग निकले। पुलिस ने मामले दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। बाद में पुलिस ने अंशू भारद्वाज, बबलू तिवारी, जितेंद्र उर्फ गुड्डू व विमल राजपूत को पकड़ लिया।
पुलिस ने उनके पास से लूट का सामान भी बरामद कर लिया। पुलिस ने सभी के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में पेश कर दिए। कोर्ट ने बबलू तिवारी, जितेंद्र व विमल की पत्रावली अलग कर दीं। कोर्ट में अंशू भारद्वाज की सुनवाई हुई। विशेष लोक अभियोजक की ओर से पेश किए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर कोर्ट ने दोनों ही मामलों में अंशू को दोषी पाया और उसे सात-सात साल की सजा व 16 हजार का जुर्माना भी लगाया।