संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा

Updated Thu, 17 Aug 2023 12:54 AM IST

इटावा। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (कोर्ट नंबर दो) आशीष पांडे ने चौदह साल पुराने धोखाधड़ी के एक मामले की सुनवाई करते हुए साक्ष्यों के आधार पर एक को दोषी पाया। दोषी पाए जाने पर कोर्ट ने उसे तीन माह की सजा सुनाई व डेढ़ हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर उसे एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

सहायक अभियोजन अधिकारी प्रभात श्रीवास्तव ने बताया कि जसवंतनगर निवासी रियाजुद्दीन ने वर्ष 2009 में छिमारा रोड जसवंतनगर निवासी मेघ सिंह वर्मा के खिलाफ धोखाधड़ी व जान माल की धमकी देने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया था। इसमें आरोप लगाया था कि उसने मेघ सिंह के साथ 2005 में आलू बेचने व खरीदने का कारोबार किया था। 2007 तक सब ठीक रहा। 2008 में आलू में दोनों को 59 लाख रुपये का घाटा हुआ। उन दोनों ने दो कोल्ड स्टोरेज में 18 हजार पैकेट आलू रखा था, लेकिन मेघ सिंह ने सारा आलू बेच दिया। उसे कुछ नहीं दिया। रुपये मांगने पर जान माल की धमकी दी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर छानबीन के बाद मेघ सिहं के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में पेश कर दिए।

मामले की सुनवाई अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नंबर दो में हुई। सहायक अभियोजन अधिकारी की ओर से पेश किए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर कोर्ट ने मेघ सिंह को दोषी पाते हुए तीन साल की सजा व डेढ़ हजार के जुर्माने से दंडित किया।



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