संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा

Updated Thu, 31 Aug 2023 12:41 AM IST

धोखाधड़ी में दो को चार-चार साल कैद

– कोर्ट ने दोनों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया

संवाद न्यूज एजेंसी

इटावा। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नीरज कुशवाहा ने चार पुराने एक धोखाधड़ी के मामले की सुनवाई करते हुए दो लोगों को दोषी पाया। दोषी पाए जाने पर कोर्ट ने उन्हें चार चार साल की सजा सुनाई व 10-10 हजार के अर्थदंड से दंडित किया। जुर्माना अदा न करने पर उन्हें छह माह का अतिरिक्त कारावास काटना पडे़गा।

अभियोजन अधिकारी उदय श्याम तिवारी व सहायक अभियोजन अधिकारी आशुतोष सिहं ने बताया कि मनीष कुमार सक्सेना निवासी नखासा व आदेश कुमार निवासी पक्का बाग ने मिलकर कई कंपनियां खोली थीं। इसमें लोगों से साढे पांच साल में रुपये दोगुना करने की बात कही गई थी। काफी लोगों ने एजेंटों के माध्यम से काफी रुपये जमा कराया गया, लेकिन बाद में रुपये लौटाया नहीं गया।

पीड़ित रघुराज सिंह ने धोखाधड़ी का आरोप लगाकर कोतवाली में तहरीर दी। पुलिस के रिपोर्ट दर्ज न करने पर रघुराज ने कोर्ट का सहारा लिया। कोर्ट के आदेश पर 18 फरवरी 2019 को मामला दर्ज किया गया। छानबीन में पुलिस ने बाद में दोनों के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में पेश कर दिए। सुनवाई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में हुई। साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर कोर्ट ने मनीष सक्सेना व आदेश कुमार को दोषी पाते हुए चार चार साल की सजा सुनाई व जुर्माना भी लगाया।



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